तमिलनाडु में कुलपति की नियुक्ति का मामला: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
नयी दिल्ली, 5 जुलाई : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के उसके अधिकार पर रोक लगा दी गई थी.
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा 21 मई को पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी नोटिस जारी किया है. जिस कानून के प्रावधान पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, वह मूल रूप से उन विधेयकों में शामिल था, जिन्हें तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत मान लिया गया था. यह भी पढ़ें : तमिलनाडु में कुलपति की नियुक्ति का मामला : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया
मद्रास उच्च न्यायालय का यह आदेश एक वकील की ओर से दायर जनहित याचिका पर आया था, जिसमें राज्य के संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये कानून यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यूजीसी के नियम केंद्रीय हैं और जिनमें कहा गया है कि कुलपतियों की नियुक्ति राज्य के कुलाधिपति, राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 05, 2025 03:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

