रिम्स निदेशक नियुक्त मामला: न्यायालय ने मणिपुर उच्च न्यायायलय के आदेश को खारिज किया
न्यायालय ने कहा कि मार्च 2017 के आदेश में उच्च न्यायालय ने एक ‘गलती’ की और उसने वहां दायर याचिकाओं में इस मुद्दे पर किसी भी चुनौती के बिना निदेशक के पद पर नियुक्ति से जुड़े नियमों की वैधता पर गौर किया।
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने इंफाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अगस्त 2016 के विज्ञापन को रद्द करने वाले मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि मार्च 2017 के आदेश में उच्च न्यायालय ने एक ‘गलती’ की और उसने वहां दायर याचिकाओं में इस मुद्दे पर किसी भी चुनौती के बिना निदेशक के पद पर नियुक्ति से जुड़े नियमों की वैधता पर गौर किया।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारी को रिक्त पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।
पीठ ने अपने फैसले में कहा, "हम यह समझने में नाकाम रहे कि छूट प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का निर्देश कैसे दिया जा सकते है जो विज्ञापन में अधिसूचित नहीं किया गया हैं।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह छूट के लिए ऐसे मानदंड अधिसूचित करें, और ऐसे में कोई भी अधिकार के तौर पर छूट का दावा नहीं कर सकता। पात्रता मानदंड नियोक्ता के क्षेत्र में है न कि उम्मीदवार के।
पीठ ने कहा, "उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों को अनुमति देते हैं और 27 मार्च, 2017 को मणिपुर के उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश को खारिज करते हैं...।"
पीठ ने गौर किया कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेशों के संदर्भ में, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी 16 अगस्त 2016 के विज्ञापन के अनुसार अक्टूबर 2018 में निदेशक रिम्स के पद पर नियुक्ति की गई है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि निदेशक के पद पर नियुक्ति को पहले ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और इस पर सुनवाई लंबित है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2020 08:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

