देश की खबरें | अस्पतालों में गैर कोविड मरीजों के लिए ओपीडी खोलने के मामले में उप्र सरकार से रिपोर्ट तलब

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प्रयागराज, 18 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों में गैर कोविड-19 मरीजों के लिए ओपीडी खोलने के संबंध में राज्य सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिये बृहस्पतिवार को कहा है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करेगी।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट, विशाल टंडन और विनायक मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। इन याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च, 2020 को जारी सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी है।

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राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें इस राज्य में अस्पतालों और नर्सिंग होम को ओपीडी में नियमित मामलों को देखने से रोक दिया गया था और केवल गैर कोविड मरीजों के गंभीर मामलों को देखने को कहा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चूंकि यह बीमारी वैक्सीन आने तक बनी रहने की संभावना है, इसलिए कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एक अलग ढांचागत सुविधा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

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याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि गैर कोविड मरीजों के इलाज पर रोक वाली सरकारी अधिसूचना रद्द की जाए और राज्य सरकार को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एक अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही नियमित मामलों के लिए ओपीडी की सुविधा खोली जाए।

राज्य के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने 16 जून, 2020 को जारी अधिसूचना की एक प्रति अदालत के समक्ष पेश की जिसमें राज्य सरकार ने मरीजों की कोविड-19 की जांच करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसी तरह, निजी क्लिनिकों में भी कुछ शर्तों के साथ ओपीडी की अनुमति दी गई है।

अपर महाधिवक्ता ने सूचित किया कि इस अधिसूचना में आगे इस बात का उल्लेख है कि तीसरे चरण में सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी चालू करने पर विचार किया जाएगा जो राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा।

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