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देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों से जुड़ी अपीलें खारिज कीं

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देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों से जुड़ी अपीलें खारिज कीं

कलकत्ता, 14 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया को अनुमति दे दी।

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों की अपीलें खारिज कर दीं, जिसमें स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2025 के भर्ती नियमों के कुछ प्रावधानों को दी गई चुनौती पर विचार नहीं किया गया था।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सोमवार को चारों अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों का निर्धारण करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंक निर्धारित करने और अंक आवंटन के नियम में बदलाव से संबंधित 2025 के नियमों के कुछ प्रावधानों को एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी।

खंडपीठ ने उम्मीदवारों की अपीलों को खारिज कर दिया।

अपीलों को खारिज करने से राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को स्कूल शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2025 06:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).