देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीईटी परीक्षा की तारीख में बदलाव से इनकार किया

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कोलकाता, 19 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तारीख बदलने की भाजपा सांसद दिलीप घोष और एक अन्य व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी ।

याचिकाकर्ताओं ने 24 दिसंबर को गीता पाठ कार्यक्रम का हवाला देते हुए परीक्षा की तारीख में बदलाव का अनुरोध किया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिरकत करेंगे।

घोष और एक परीक्षार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि शहर के मध्य में स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘एक लाख गीता पाठ’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भाग लेंगे और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, इसलिए परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाए।

भाजपा ने कहा है कि इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए कई धार्मिक समूह एक साथ आए हैं और यह एक गैर-राजनीतिक कार्यक्रम होगा।

यह मानते हुए कि इस बाबत निर्देश नहीं दिए जा सकते, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों को पांच केंद्रों तक पहुंचने में किसी भी तरह से दिक्कत न आए।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा की तारीख तय करने से पहले सभी कारकों पर विचार करना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है।

पीठ ने राज्य के परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करे।

टीईटी परीक्षा पहले 10 दिसंबर को निर्धारित होने का जिक्र करते हुए एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसे अचानक 24 दिसंबर के लिए तय कर दिया गया, जब भगवद्गीता पाठ का कार्यक्रम होना है।

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