देश की खबरें | धनशोधन मामले में बिल्डर अविनाश भोसले को मिली जमानत

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मुंबई, 28 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को धनशोधन मामले में जमानत दे दी और कहा कि संभव है कि मुकदमे के अंत में उन्हें (भोसले को) उस अपराध का दोषी नहीं पाया जाए, जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एबीआईएल समूह के अध्यक्ष और संस्थापक भोसले को जून 2022 में गिरफ्तार किया था। उन्हें शुरू में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था और मई में उस मामले में उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी थी।

न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने बुधवार को ईडी मामले में भोसले को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने कहा, "यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक (भोसले) उन अपराधों के दोषी नहीं हैं जिनके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। आवेदक को पहले ही (सीबीआई द्वारा दर्ज) पूर्ववर्ती मामले में जमानत मिल चुकी है।"

ईडी के अनुसार, भोसले को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से रिश्वत मिली थी। कपूर भी इस मामले में आरोपी हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि मामले में जल्द सुनवाई शुरू होने की "संभावना कम" ही है और इसलिए उचित समय के भीतर मुकदमे के पूरा होने की शायद ही संभावना है।

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