ब्रिटेन की अदालत ने एस्सार के खिलाफ आर्सेलर मित्तल की अपील खारिज की
लंदन उच्च न्यायालय ने एक फैसले में एस्सार स्टील लिमिटेड की मूल कंपनी तथा प्रवर्तक घराने के सदस्यों की संपत्तियों पर वैश्विक स्तर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आर्सेलर मित्तल ने उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ अपील करने की न्यायालय में अर्जी दायर की थी।
लंदन, एक मई ब्रिटेन की एक अपीलीय अदालत ने लंदन उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति चाहने की आर्सेलर मित्तल की अर्जी खारिज कर दी है।
लंदन उच्च न्यायालय ने एक फैसले में एस्सार स्टील लिमिटेड की मूल कंपनी तथा प्रवर्तक घराने के सदस्यों की संपत्तियों पर वैश्विक स्तर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आर्सेलर मित्तल ने उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ अपील करने की न्यायालय में अर्जी दायर की थी।
एस्सार ने एक बयान में कहा, ‘‘अपीलीय अदालत के लॉर्ड जस्टिस नीवेय द्वारा 21 अप्रैल 2020 को सुनाये गये फैसले से यह निष्कर्ष निकालता है कि आर्सेलर मित्तल यूएसए (एएमयूएसए) की अपील में सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी और अपीलीय अदालत के पास इसे सुनने के लिये कोई मजबूती कारण नहीं था।’’
इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल ने खटाई में पड़े एक आपूर्ति समझौते पर मध्यस्थता अदालत के फैसले के जरिये मिले 1.5 अरब डॉलर के आदेश को लागू करने के मामले में 30 मार्च को हय फैसला सुनाया था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने आर्सेलर मित्तल द्वारा एस्सार की संपत्ति की बिक्री पर वैश्विक रोक लगाने की मांग में कुछ ठोसनहींपाया।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 01, 2020 08:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

