जरुरी जानकारी | ब्रिकवर्क को सैट से मिली राहत, सेबी के आदेश पर लगी रोक

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रेटिंग एजेंसी का पंजीकरण रद्द करने के सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रेटिंग एजेंसी का पंजीकरण रद्द करने के सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गत छह अक्टूबर को ब्रिकवर्क रेटिंग्स का पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही उसे छह महीने के भीतर अपना कामकाज समेटने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ रेटिंग एजेंसी ने सैट में अपील की थी। सैट ने उसका पक्ष सुनने के बाद सेबी के आदेश पर अंतिम सुनवाई तक रोक लगा दी।

ब्रिकवर्क ने बयान में कहा कि न्यायाधिकरण ने अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं होने तक रेटिंग एजेंसी को कोई नया काम लेने से भी रोक दिया है। इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।

सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रिकवर्क ने कंपनियों को रेटिंग देते समय रेटिंग निर्धारण की समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके साथ ही उसे नए ऑर्डर लेने से भी रोक दिया गया था।

इस मामले के बाद सेबी ने एक दिन पहले ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण और निलंबन से संबंधित नए मानक जारी किए हैं।

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