देश की खबरें | रिश्वत मामला: सरकार ने संयुक्त औषधि नियंत्रक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सरकार ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के संयुक्त औषधि नियंत्रक एस. ईश्वर रेड्डी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन इंजेक्शन के पक्ष में सिफारिश करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उनके खिलाफ सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 23 जुलाई सरकार ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के संयुक्त औषधि नियंत्रक एस. ईश्वर रेड्डी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन इंजेक्शन के पक्ष में सिफारिश करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उनके खिलाफ सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशक (सतर्कता) द्वारा दी गई मंजूरी से एक विशेष अदालत को अवगत कराया है।

रेड्डी की टिप्पणी जानने के लिए उनके कार्यालय के फोन नंबर पर उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को सहायक औषधि निरीक्षक अनिमेष कुमार के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी मिल गई है, जो मामले में सह-आरोपी हैं।

रेड्डी और कुमार के अलावा, सीबीआई ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एसोसिएट वाइस प्रेजीडेंट एल. प्रवीण कुमार, सिनर्जी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिनेश दुआ और गुलजीत सेठी को भी गिरफ्तार किया था।

टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के लिए कंपनी द्वारा विकसित उत्पाद 'इंसुलिन एस्पार्ट' इंजेक्शन को तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण से कथित तौर पर छूट देने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारियां पिछले साल जून में की गई थीं।

हालांकि, किरण मजूमदार शॉ के नेतृत्व वाली बायोकॉन की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने रिश्वत के आरोपों से इनकार किया है।

रेड्डी को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष उनका निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें संयुक्त औषधि नियंत्रक के रूप में बहाल कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ था क्योंकि अभियोजन की मंजूरी का इंतजार था, जिसकी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले में कार्यवाही शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है।

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