देश की खबरें | बम्बई उच्च न्यायालय ने गुणरत्न सदावर्ते को अग्रिम जमानत दी
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मुंबई, 26 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने सांसद संभाजी राजे के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वकील गुणरत्न सदावर्ते को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
सदावर्ते सभी प्राथमिकी में जमानत हासिल करने के बाद मंगलवार शाम को मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आये।
न्यायमूर्ति विनय जोशी ने कहा कि अगर गिरफ्तार किया गया है तो सदावर्ते को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राहत इस शर्त पर मिलेगी कि वह भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। उन्हें चार, पांच और छह मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने को भी कहा गया है।
एक टीवी शो के दौरान संभाजी राजे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए 2020 में पुणे पुलिस द्वारा वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उन्हें पिछले हफ्ते इस मामले में जमानत दे दी गई थी, लेकिन सतारा पुलिस ने 2020 में पूर्व सांसद उदयनराजे भोसले और संभाजी राजे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था।
मराठा समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए कोल्हापुर में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें कोल्हापुर पुलिस को सौंप दिया गया था।
बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
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