कोलकाता नगर निगम चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भाजपा की अपील खारिज
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपनी एकल पीठ के उस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपील खारिज कर दी है, जिसमें राज्य पुलिस को- और ना कि केंद्रीय बलों को-19 दिसंबर के कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनावों में सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया गया था.
कोलकाता, 18 दिसंबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपनी एकल पीठ के उस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपील खारिज कर दी है, जिसमें राज्य पुलिस को- और ना कि केंद्रीय बलों को-19 दिसंबर के कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनावों में सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी), राज्य प्राधिकारों की मदद से, मतदताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करे. यह भी पढ़ें : किसान आंदोलन के मंच से गरजने वाले गुरनाम सिंह चढूनी की होगी पॉलिटिक्स में एंट्री, आज करेंगे राजनीतिक पार्टी का ऐलान
पीठ ने राज्य सरकार को प्रत्येक मतदान केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने पूर्व के आदेश का पूर्ण अनुपालन का निर्देश दिया.
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