देश की खबरें | भाजपा ने सरकार के खिलाफ आवाज दबाने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया: संजय सिंह
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नयी दिल्ली, 11 मई आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के बुधवार के फैसले का स्वागत किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसका इस्तेमाल अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए कर रही है।
आप के प्रवक्ता सिंह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ राजद्रोह कानून का ‘दुरुपयोग’ किया गया। उच्चतम न्यायालय ने देशभर में राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी और केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार का एक ‘‘उचित मंच’’ औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेता, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए।
सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत है। भाजपा नीत सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे दबाने के लिए भाजपा झूठे मामले दर्ज करा देती है। उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ भी इस कानून का दुरुपयोग हुआ। जो असली गुंडे हैं उन्हें भाजपा बचाती है। भाजपा कानून को बचाने के बजाय गुंडों और लफंगों को बचाने में जुटी है।’’
सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंह के खिलाफ एक सर्वेक्षण करने के लिए 501 ए (मानहानिकारक सामग्री को छापना), 120 (ए) (साजिश) समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
एक नोटिस में आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत राजद्रोह का आरोप भी शामिल किया गया था, जिसे लखनऊ पुलिस ने आप सांसद को ‘‘तथ्य और सबूत प्रस्तुत करने को लेकर’’ मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए भेजा था।
सिंह ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के तहत हो रहे भ्रष्टाचार और घोटालों का पर्दाफाश करने के बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
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