देश की खबरें | पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर में महिला आरक्षण कानून के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए विधेयक सूचीबद्ध
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नयी दिल्ली, दो दिसंबर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में महिला आरक्षण कानून के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने के वास्ते दो विधेयक सूचीबद्ध किए हैं।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां कहा कि संविधान में चूंकि एक प्रावधान है, इसलिए दिल्ली--जो केंद्र शासित प्रदेश है--को सितंबर में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में शामिल किया गया था।
सत्र से पहले, सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में इस कानून के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, चर्चा के बाद अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे।’’
सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने, चर्चा करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान सम्मिलित करना चाहता है।
इसी तरह, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, हालांकि इस केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है।
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