देश की खबरें | बिहार: 65 फीसद आरक्षण के प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बिहार कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया कि वह राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी ताकि इन्हें कानूनी चुनौती न दी जा सके। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पटना, 22 नवंबर बिहार कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया कि वह राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी ताकि इन्हें कानूनी चुनौती न दी जा सके। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी चार फीसदी बढ़ा दिया है। उन्हें इस साल जुलाई से 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दो विधेयकों को मंजूरी मिलने के साथ ही नयी आरक्षण प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को वंचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की थी।

सिद्धार्थ ने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में केंद्र से इस प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।

सिद्धार्थ ने कहा, "राज्य सरकार की राय है कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।"

सिद्धार्थ ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव पेश किया था।

बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद, राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में विधानसभा में इसका विश्लेषण पेश किया था। इसके बाद सदन ने आरक्षण बढ़ाने के लिए दो विधेयक पारित किए थे। विधेयकों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 1 से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) के लिए 18 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था, जिसके साथ ही जाति-आधारित आरक्षण की कुल मात्रा को 50 से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई थी।

कैबिनेट ने बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इस साल एक जुलाई से 46 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ोतरी से राज्य सरकार 966 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।

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