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BharatPe Fraud Case: भारतपे धोखाधड़ी मामले में अदालत ने अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी के खिलाफ एलओसी रद्द किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भुगतान ऐप भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया है.

BharatPe Fraud Case: भारतपे धोखाधड़ी मामले में अदालत ने अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी के खिलाफ एलओसी रद्द किया
BharatPe (img: pixabay)

नयी दिल्ली, 12 नवंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भुगतान ऐप भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर)पहले ही रद्द की जा चुकी है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सोमवार को यह आदेश दिया. इससे पहले अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उसी दिन एफआईआर को रद्द कर दिया. यह भी पढ़ें : यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री को दिल का दौरा पड़ा, GRP कर्मी ने CPR देकर युवक को मौत के मुंह से ऐसे बचाया, लोगों ने की तारीफ़; देखें VIDEO

न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, ‘‘हालांकि, एफआईआर को रद्द करने के आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे पक्षों के वकील ने उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया है.’’ अदालत ने कहा कि चूंकि एफआईआर को रद्द कर दिया गया है, इसलिए आव्रजन ब्यूरो द्वारा जारी एलओसी कायम नहीं रहेगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 12, 2024 04:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).