मुजफ्फरनगर (उप्र), 17 जुलाई भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को वर्ष 2003 में हुई चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया।
नरेश टिकैत बलियान खाप के प्रमुख भी हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी नरेश टिकैत को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में विफल रहा है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के अहलावलपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने तीन आरोपियों नरेश टिकैत, बिट्टू और प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी।
जांच के दौरान सीबीसीआईडी ने नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में टिकैत को तलब किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों बिट्टू और प्रवीण की मृत्यु हो गई और सिर्फ नरेश टिकैत पर ही मुकदमा चल रहा था।
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