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Banda Child Sexual Abuse Case: बाल यौन शोषण मामले में CBI ने चार पीड़ित बच्चों के बयान अदालत में कराए दर्ज

बाल यौन शोषण मामले में पिछले साल 18 नवंबर से बांदा की जेल में बंद सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने चार पीड़ित बच्चों के बयान अदालत में दर्ज करवाए हैं. इसी मामले की उसकी पत्नी और सहअभियुक्त दुर्गावती 28 दिसंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

Banda Child Sexual Abuse Case: बाल यौन शोषण मामले में CBI ने चार पीड़ित बच्चों के बयान अदालत में कराए दर्ज
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits ANI)

बांदा/उत्तर प्रदेश, 21 जनवरी: बाल यौन शोषण मामले में पिछले साल 18 नवंबर से बांदा की जेल में बंद सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों ने चार पीड़ित बच्चों के बयान अदालत में दर्ज करवाए हैं. पॉक्सो अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता (ADGC) मनोज दीक्षित ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के उपाधीक्षक और मामले के जांच अधिकारी अमित कुमार अन्य अधिकारियों के साथ बुधवार को बेहद गोपनीय तरीके से पीड़ित चार बच्चों को अदालत में लेकर आये."

दीक्षित ने बताया कि सीबीआई अधिकारी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अनुजा सिंह की अदालत में करीब चार बजे शाम को अलग-अलग पीड़ित बच्चों को पेशकर सीआरपीसी की धारा-164 के तहत बयान दर्ज करवाए हैं. अभी और कई पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज करवाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सीबीआई के सीओ अमित कुमार ने बाल यौन शोषण के आरोप में 18 नवंबर 2020 से बांदा की जेल बंद सिंचाई विभाग के जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती को उसके नरैनी कस्बा स्थित आवास से 28 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. तभी से उसकी पत्नी भी जेल में बंद है.

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दीक्षित ने बताया कि दुर्गावती पर पहले पॉक्सो अधिनियम की धारा-17 (बाल यौन अपराध को छिपाना, मदद करना) और आईपीसी की धारा-120बी (आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना) के तहत आरोप लगा था, लेकिन अब लैंगिक अपराध की 4, 6, 8, 10 व 12 धाराएं भी लग गयी हैं. जबकि आरोपित जेई के खिलाफ लैंगिक अपराध की 24 व 29 की नई धाराएं जुड़ गई हैं. इनमें उम्रकैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है."

एडीजीसी दीक्षित ने बताया कि आरोपी जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती ने अधिवक्ता के जरिये 12 जनवरी को जमानत की अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत में दाखिल की थी,जिसकी सुनवाई अब 25 जनवरी को होगी.

गौरतलब है कि सीबीआई ने बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो व फोटो पॉर्न साइटों को बेचने का एक मामला 31 अक्टूबर 2020 को दर्जकर 16 नवंबर को चित्रकूट सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता रामभवन को गिरफ्तार किया था और वह 18 नवंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. इसी मामले की उसकी पत्नी और सहअभियुक्त दुर्गावती 28 दिसंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 21, 2021 10:40 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).