रसड़ा के पुलिस उपाधीक्षक शिव नारायण वैस ने रविवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शनिवार रात्रि एक बालिका के साथ उसके रिश्ते के दादा रघुवंशी राम ने कथित तौर पर बलात्कार किया.
उन्होंने बताया कि रघुवंशी राम ने प्रलोभन देकर बालिका को अपने घर बुलाया तथा उसके साथ गलत काम किया. यह भी पढ़ें : Maharashtra Fire: अस्पताल में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे – अधिकारी ने आग लगने की घटना पर कहा
वैस ने बताया कि बालिका के पिता की शिकायत पर आज रसड़ा कोतवाली में रघुवंशी राम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म)व लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धारा (पाक्सो एक्ट) के तहत नामजद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.