Baliya Shocker: नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को 27 अप्रैल 2023 को उसके गांव के साजिद उर्फ राजा बाबू नामक युवक ने अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया. यह भी पढ़ें : UP: धार्मिक टूरिज्म में इतिहास रचने के बाद यूपी सरकार का जोर अब हेल्थ टूरिज्म पर
इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर साजिद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की अपहरण और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2025 05:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

