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14 अप्रैल को मुंबई में प्रवासी लोगों को भड़काने के आरोपी को मिली जमानत

आरोपी के वकील दीपक मिश्रा ने बताया कि विनय दुबे को 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी गई।

14 अप्रैल को मुंबई में प्रवासी लोगों को भड़काने के आरोपी को मिली जमानत
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मुंबई, 28 अप्रैल मुम्बई की एक अदालत ने मंगलवार को उस व्यक्ति को जमानत दे दी जिस पर कोरोना वायरस के मद्देजनजर लॉकडाउन के दौरान 14 अप्रैल को बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासियों को उकसाने का आरोप है।

आरोपी के वकील दीपक मिश्रा ने बताया कि विनय दुबे को 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी गई।

लॉकडाउन के पहले चरण के अंतिम दिन 14 अप्रैल को खासी संख्या में प्रवासी बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एकत्र हो गए थे और उन्होंने अपने पैतृक स्थानों पर जाने के लिए ट्रेनों की मांग की थी। उसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

पुलिस ने दावा किया कि दुबे के वीडियो और फेसबुक पोस्ट ने प्रवासियों को उकसाया क्योंकि उन्हें एक वीडियो में यह कहते हुए सुना गया था कि सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए 18 अप्रैल तक ट्रेनें चलानी चाहिए या उन्हें आंदोलन या रैली शुरू करनी होगी।

दुबे पर भारतीय दंड संहिता तथा महामारी रोग अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अधिवक्ता मिश्रा ने दावा किया कि दुबे पर आरोप लगाने में पुलिस ने गलती की। उन्होंने कहा, ‘‘दुबे ने वीडियो में कहा था कि आंदोलन 18 अप्रैल से शुरू होगा। हालांकि, प्रवासी 14 अप्रैल को ही एकत्र हो गए। इसलिए मेरे मुवक्किल को इसके लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?"

उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि पुलिस और राज्य की विफलता के कारण लॉकडाउन के बावजूद प्रवासी इतनी बड़ी संख्या में स्टेशन पर एकत्र हो गए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2020 07:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).