Badlapur Sexual Abuse Case: बदलापुर यौन शोषण मामले अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में पूछा
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने में चूक के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में बुधवार को पूछा.
मुंबई, 23 अक्टूबर : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने में चूक के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में बुधवार को पूछा. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने कहा कि बदलापुर के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की गयी है.
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि विभागीय जांच के अनुसार एक अधिकारी के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं.
सराफ ने बताया, ‘‘पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गयी है.’’ बदलापुर के स्कूल में अगस्त में एक पुरुष कर्मचारी ने शौचालय के भीतर चार और पांच साल की दो बच्चियों का कथित तौर पर यौन शोषण किया था. बदलापुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी लेकिन पुलिस जांच में गंभीर खामियों को लेकर जन आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया. यह भी पढ़ें : Noida Metro: अब मेट्रो में भी करिए मोबाइल चार्ज, एनएमआरसी ने शुरू की पावर बैंक की सुविधा
मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन वह पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया. उच्च न्यायालय ने यौन शोषण की इस घटना पर स्वत: संज्ञान लिया था और वह मामले की जांच पर नजर रख रहा है. पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए छह हफ्ते बाद का समय तय किया है.
अदालत ने कहा, ‘‘अगली तारीख पर हमें बदलापुर पुलिस थाने में तैनात दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए.’’
पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया था. अदालत ने बुधवार को कहा कि अगर समिति सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उसे भी पेश किया जाए.
सराफ ने अदालत को बताया कि दोनों पीड़ित बच्चियों की भलाई के लिए सभी कदम उठाए गए हैं. सराफ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (यौन शोषण की पीड़िताओं के लिए) के तहत मुआवजे की राशि आवंटित की गयी है.’’