देश की खबरें | बाबरी प्रकरण : अदालत ने पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
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लखनऊ, 17 जुलाई सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में आरोपी ओम प्रकाश पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश शुक्रवार को दिया।
इस घोषणा के बाद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पाण्डेय के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था क्योंकि सीआरपीसी की धारा—313 के तहत उनका बयान दर्ज करना आवश्यक है। गैर जमानती वारंट हालांकि दोनों बार पांडेय की ओर से रिसीव नहीं किया गया और वापस आ गया। अदालत ने कहा कि ऐसे में आवश्यक है कि उनके खिलाफ कानून के अनुरूप आगे कार्रवाई की जाए।
इसे पहले सीबीआई ने अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पांडेय के परिवार वालों ने सूचना दी है कि वह पंद्रह सोलह साल पहले ही साधु हो चुके हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह इस समय कहां हैं। इस पर सीबीआई ने उन्हें इलाहाबाद, हरिद्वार, अयोध्या, चमोली, बद्रीनाथ और अन्य जगहों पर तलाशा लेकिन वह नहीं मिले।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि पांडेय को तलाशने में एजेंसी को दिक्कत हुई क्योंकि उनका ना तो कोई फोटो है, ना ही पहचान पत्र। अगर अदालत उनके परिवार वालों को फोटो या पहचान पत्र मुहैया कराने को कहे तो पांडेय को खोजना आसान होगा।
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अदालत ने हालांकि सीबीआई की बात नहीं मानी और पांडेय के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा।
इस बीच एक अन्य आरोपी सुधीर कक्कड़ का बयान शुक्रवार को दर्ज नहीं किया जा सका। उनके वकील ने अर्जी दी कि कक्कड़ की बेटी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है इसलिए वह शुक्रवार को उपलब्ध नहीं हो सके। वकील ने अनुरोध किया कि अदालत 20 जुलाई का समय दे सकती है। अदालत ने मेडिकल इमरजेंसी पर विचार किया और उनके बयान दर्ज करने की तारीख 20 जुलाई तय कर दी।
अदालत ने मामले के 32 आरोपियों में से अब तक 26 के बयान दर्ज कर लिये हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान भी अभी दर्ज होने हैं। वे अदालत द्वारा तय तारीख पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराएंगे।
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