‘Attack’ on policemen Case: अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया
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नयी दिल्ली, 13 फरवरी : दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वह मामले की जांच में शामिल हों.

न्यायाधीश ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. यह भी पढ़ें : विपक्षी पार्टी के सरपंच वाले गांव को एक भी रुपया नहीं मिलेगा : महाराष्ट्र के मंत्री राणे

पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की.