देश की खबरें | पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’: अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया और कहा कि आरोपों में दम दिखाई नहीं देता है।
नयी दिल्ली, 13 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया और कहा कि आरोपों में दम दिखाई नहीं देता है।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वह मामले की जांच में शामिल हों।
न्यायाधीश ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया।
अदालत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान के नेतृत्व वाली भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में भगोड़े आरोपी शाहवेज खान की हिरासत से भागने में मदद की।
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस टीम के इस आरोप में दम नजर नहीं आता कि याचिकाकर्ता ने शाहवेज की भागने में मदद की। उन्होंने कहा कि शाहवेज को उस मामले में जुलाई 2018 में अग्रिम जमानत मिल गई थी, जिसमें कथित तौर पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी।
अदालत ने कहा, "सुनवाई की अगली तारीख तक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।"
प्राथमिकी के अनुसार, 10 फरवरी को दोपहर करीब तीन बजे शाहवेज की गिरफ्तारी के दौरान अमानतुल्लाह 20 से 25 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को अपना आधिकारिक कर्तव्य निभाने से रोका, जिस कारण हाथापाई हुई।
पुलिस ने बताया कि अमानतुल्लाह और उनके साथी शाहवेज को मौके से ले गए।
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