नयी दिल्ली, छह नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में भाजपा नेता की दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को 22 नवंबर तक का समय दिया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके बाद एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आतिशी की पेशी का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले के खिलाफ आतिशी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष आवेदन दायर किया था।
कपूर ने आरोप लगाया था कि आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीाल ने यह दावा करके उनकी मानहानि की कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के कई विधायकों से संपर्क करके उन्हें आप सरकार गिराने के लिए पैसों का लालच दिया था।
न्यायाधीश ने आतिशी को 22 नवंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई को मामले में आतिशी को समन जारी किया था। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को मामले में आरोपी के रूप में तलब करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने 23 जुलाई को समन का पालन करते हुए अदालत में पेश होने के बाद आतिशी को जमानत दे दी थी।
आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि भाजपा ने आप के 21 विधायकों से संपर्क कर प्रत्येक को अपने पाले में करने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी।
आतिशी पर ‘आप’ विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए, कपूर ने अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।
कपूर ने कहा था कि आतिशी अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने में विफल रहीं।
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