गुवाहाटी, 11 नवंबर असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबीए) ने महीने के अंत तक गुवाहाटी में पटाखे खरीदने और जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
आदेश दिवाली पर भी लागू होगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदूषण कम करने के लिए यह आदेश दिया गया है।
बोर्ड ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि शहर में वायु प्रदूषण का स्तर “खराब” श्रेणी में है जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
आदेश में कहा गया, “गुवाहाटी शहर में नौ नवंबर 2020 की आधी रात से 30 नवंबर 2020 की आधी रात तक किसी भी प्रकार के पटाखे बेचने या प्रयोग करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। बाद में आदेश की समीक्षा की जा सकती है।”
गुवाहाटी के अलावा अन्य स्थानों पर दिवाली के अवसर पर रात आठ बजे से 10 बजे तक के बीच केवल ‘हरित’ पटाखे जलाने की अनुमति है।
आदेश में कहा गया कि छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं।
क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्वसंध्या पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।
हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व सरमा ने कहा था कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि हिन्दुओं को त्यौहार मनाने का अधिकार है।
मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट किया था, “किसी भी अन्य धर्म की भांति, हिन्दुओं को त्यौहार मनाने का अधिकार है। असम में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ ही दिवाली के अवसर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है।”
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