धुबरी (असम), 22 सितंबर : असम के धुबरी जिले में रिश्तेदार की 11 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. धुबरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के कानून (पॉक्सो) संबंधी मामलों के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को 31 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो के तहत, 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
अदालत ने व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए व्यक्ति सजा से रियायत का हकदार नहीं है. लड़की की मां ने तमारहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि व्यक्ति उसकी बेटी को फुसला कर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद उसे 100 रुपये और चिप्स का एक पैकेट दिलाकर वापस भेज दिया. यह भी पढ़ें : BMC ने ठाकरे, शिंदे दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी
लड़की रोते हुए घर लौटी और उन्हें घटना की जानकारी दी. इसके वह परिवार के कुछ सदस्यों के साथ व्यक्ति के घर गईं. व्यक्ति ने उन्हें मामला दर्ज कराने पर मारने की धमकी दी. इस संबंध में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के कानून (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.