जरुरी जानकारी | अपीलीय न्यायाधिकरण ने टाटा केमिकल्स के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 12 अगस्त राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

एनसीएलटी ने अपने आदेश में टाटा केमिकल्स के खिलाफ 68.44 करोड़ रुपये के कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़े (परिचालन संबंधी) कर्ज के दावे को लेकर ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की याचिका खारिज कर दिया था।

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अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें टाटा समूह की कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने के आग्रह वाली एलायड सिलिका की याचिक को खारिज कर दिया गया था।

पीठ ने कहा कि एलायड सिलिका परिचालन से जुड़े कर्ज और चूक को साबित करने में विफल रही, ऐसे में एनसीएलटी का याचिका खारिज करने का आदेश सही है।

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कार्यवाहक चेयरमैन न्यायाधीश बी एल भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने मामले में विचार किया और हमारी राय है कि मामले की सुनवाई करने वाले प्राधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा आईबीसी की धारा 9 के तहत दायर अपील को खारिज करना सही है।’’

यह मामला एलायड सिलिका और टाटा केमिकल्स के बीच सात अप्रैल, 2018 को व्यापार अंतरण समझौता (बीटीए) से जुड़ा था। इसके तहत एलायड सिलिका के सिलिका कारोबार का अधिग्रहण टाटा समूह की कंपनी को 123 करोड़ रुपये में करना था।

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