जरुरी जानकारी | अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट को नोटिस दिया, विलय पर रोक लगाने से इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जील) को नोटिस जारी किया।
नयी दिल्ली, 15 दिसंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जील) को नोटिस जारी किया।
उक्त याचिका मीडिया कंपनी के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ विलय को मंजूरी देने के एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
हालांकि, एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य अरुण बरोका की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान विलय प्रक्रिया पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड को जवाब दाखिल करने और दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए आठ जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के 10 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। इसमें जील-कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी दी गई थी, जिससे देश की सबसे बड़ी मीडिया इकाई के गठन का रास्ता साफ हुआ था।
एनसीएलटी ने अपने आदेश में इस कदम का विरोध करने वाले वित्तीय संस्थानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इनमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प शामिल थे।
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