देश की खबरें | एंटीलिया विस्फोटक मामला: अदालत ने सट्टेबाज नरेश गौड़ को जमानत दी
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मुंबई, 20 नवंबर यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को जमानत दे दी। उसे ‘एंटीलिया’ विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्या मामले में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।
विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने गौड़ की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
गौड़ ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा था कि सचिन वाजे के लिए सिम कार्ड खरीदना ही उसकी एकमात्र भूमिका थी। याचिका में, उसने ‘‘निर्दोष’’ होने का दावा किया था और आरोप लगाया कि उसे मामले में ‘‘झूठा फंसाया गया’’ है।
याचिका में कहा गया, ‘‘केवल अनुमानों और संदेह के आधार पर, याचिकाकर्ता को वर्तमान अपराध में एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।’’
गौड़ ने कहा कि हिरेन की हत्या में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है और वह कभी भी उनसे नहीं मिला था या उनसे कभी संपर्क नहीं किया था।
गौरतलब है कि इस साल 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के पास कार से विस्फोटक बरामद हुए थे। ठाणे के कारोबारी हिरेन ने दावा किया था कि गाड़ी का कब्जा उसके पास था लेकिन कुछ दिन बाद पांच मार्च को इस कारोबारी का भी शव मिला था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2021 06:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

