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Drug Case: आर्यन खान की जमानत याचिका पर NCB से जवाब तलब, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मुंबई के तट पर एक क्रूज़ पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से सोमवार को 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा।

Drug Case: आर्यन खान की जमानत याचिका पर NCB से जवाब तलब, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
आर्यन खान (Image Credit: Yogen Shah)

मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई (Mumbai) के तट पर एक क्रूज़ पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan)  की जमानत याचिका पर एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से सोमवार को 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा.विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे. अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

एनसीबी ने गोवा जा रहे ‘कॉर्डेलिया क्रूज़’ के पोत पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं.उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था, जिसने कहा था कि उसके पास जमानत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मामले पर विशेष अदालत सुनवाई करेगी.  इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया था.यह भी पढ़े: Drug Case: एनसीबी कॉर्डेलिया क्रूज भंडाफोड़ मामले में अभी भी कई सवाल अनसुलझे!

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील ए एम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा.उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है, एजेंसी द्वारा काफी सामग्री भी एकत्र की गई है और इस स्तर पर, यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी या नहीं.देसाई ने हालांकि इसका विरोध किया और कहा कि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है.  उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से मामले में जांच बंद नहीं होगी.

देसाई ने कहा, ‘‘ जमानत देने से जांच बंद नहीं हो जाएगी. एनसीबी जांच जारी रख सकती है. यह उनका काम है. मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. उसके (आर्यन) पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला और उसके खिलाफ कोई अन्य सामग्री भी नहीं मिली. गिरफ्तारी के बाद से वह एक हफ्ते से एनसीबी की हिरासत में है और दो बार उसका बयान दर्ज किया गया है. अब उसे जेल में रखने की क्या जरूरत है?’’

चिमलकर ने हालांकि कहा कि एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम कुछ दिन तो चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है. जमानत पर उनकी रिहाई हमारी जांच को प्रभावित करेगी या बाधित करेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है. ’’एनसीबी के वकील सेठना ने कहा कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है.देसाई ने तब अदालत से आर्यन खान की याचिका पर अलग से सुनवाई और फैसला करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में प्रत्येक आरोपी से मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला अलग-अलग था.

चिमलकर और सेठना ने इसका विरोध किया और कहा कि यह एक ही मामला है.इसके बाद, अदालत ने कहा कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी.आर्यन खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सतेजा और मोहक जायसवाल ने भी जमानत याचिका दायर की है.आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2021 03:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).