देश की खबरें | फूलों के आयात के लिए उत्तर भारत में भी एक हवाईअड्डा तय किया जा सकता है : उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को कहा कि फूलों के आयात के लिए उत्तर भारत में भी एक हवाईअड्डा तय किया जा सकता है। समूचे देश में फूलों के आयात के लिए फिलहाल सिर्फ चेन्नई हवाईअड्डा को निर्धारित किया गया है।
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को कहा कि फूलों के आयात के लिए उत्तर भारत में भी एक हवाईअड्डा तय किया जा सकता है। समूचे देश में फूलों के आयात के लिए फिलहाल सिर्फ चेन्नई हवाईअड्डा को निर्धारित किया गया है।
न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि महामारी की मौजूदा स्थिति का कारोबार पर असर नहीं पड़े।
पीठ ने सरकार की ओर से पेश हुए वकील को कहा, ‘‘जहां चाह, वहां राह। अधिकारियों को यह बताएं।’’
पीठ ने ताजा फल, फूलों एवं सब्जियों के कारोबारियों का प्रतिनिधत्व करने वाले संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। संगठन ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नौ जुलाई को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें सिर्फ चेन्नई हवाईअड्डे से फूलों के आयात की अनुमति दी गई थी।
संगठन ने कहा कि उसने अदालत का रुख करने से पहले सरकार से भी गुजारिश की थी लेकिन इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया।
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि वह अदालत के आदेश की प्रति मिलने के आठ सप्ताह के भीतर संगठन के आग्रह पर फैसला करे।
अदालत ने कहा कि सरकार को संगठन के सदस्यों की दशा को ध्यान में रखते हुए और तार्किक आधार पर इस तरह की अधिसूचना जारी करना चाहिए।
पीठ ने सरकार से कहा, ‘‘मौजूदा स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी का कारोबार प्रभावित नहीं हो।’’
संगठन की याचिका में कहा गया है कि इससे पहले फूलों के आयात पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी।
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