विदेश की खबरें | अमेरिका : जन्मजात नागरिकता पर पाबंदी लगाने संबंधी विधेयक सीनेट में पेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-आप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है।
वाशिंगटन, 30 जनवरी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-आप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है।
जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक विधेयक प्रस्तुत करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के अनुसार, मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध आप्रवासी अमेरिका आते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वाशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने अवरुद्ध कर दिया गया है।
आव्रजन अध्ययन केंद्र का अनुमान है कि 2023 में अवैध आप्रवासियों से 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे पैदा होंगे, जो अमेरिका में जन्म लेने वालों का लगभग सात प्रतिशत है।
ग्राहम ने कहा कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नीति में बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है और इसका कई तरीकों से दुरुपयोग किया जा रहा है।
ग्राहम ने कहा, “मैं जन्मजात नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश की भी सराहना करता हूं। अब समय आ गया है कि अमेरिका भी बाकी दुनिया के साथ मिलकर इस प्रथा को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दे।”
वहीं, ब्रिट ने कहा, “अमेरिकी नागरिकता के वादे के कारण अवैध प्रवास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय से यही होता आ रहा है।”
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 30, 2025 11:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

