एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | उप्र में दर्ज मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

देश की खबरें | उप्र में दर्ज मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली, आठ जुलाई उच्चतम न्यायालय ने ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

पीठ ने जुबैर पर मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने पर रोक लगा दी और उनसे दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा।

हिंदू शेर सेना की सीतापुर जिला इकाई के अध्यक्ष भगवान शरण द्वारा जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जुबैर को एक ट्वीट के जरिये कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2022 01:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).