विदेश की खबरें | सभी नये डीएसीए आवेदनों को लंबित सूची में रखा जाएगा : अमेरिका
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. इसका अभिप्राय है कि किसी भी युवा आव्रजक के आवेदन को इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि इसे गलत तरीके से बंद किया गया है।
इसका अभिप्राय है कि किसी भी युवा आव्रजक के आवेदन को इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि इसे गलत तरीके से बंद किया गया है।
हालिया आदेश शुक्रवार को मैरीलैंड स्थित संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल डब्ल्यू ग्रीम द्वारा टेलीफोन के जरिये सुनवाई के दौरान आया है जिन्होंने पिछले सप्ताह फैसला दिया था कि नाबालिग अवस्था में आए आव्रजकों के खिलाफ कार्रवाई निलंबित करने की योजना (डीएसीए) को उसके मूल रूप में लागू किया जाना चाहिए जैसा कि सितंबर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इसे बंद करने की कोशिश से पहले यह लागू था।
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डीएसीए को समाप्त करने की कोशिशों के खिलाफ सरकार पर मुकदमा दर्ज कराने वाले आव्रजन समर्थकों ने कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसले समेत आए अन्य फैसलों से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा पहली बार किये गये आवेदनों को स्वीकार करना और उन पर विचार करना शुरू करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पांच सितंबर 2017 तक डीएसीए योजना के तहत पंजीकृत आवेदकों की मियाद नवीनीकृत करने के लिए ही अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस)आवेदन स्वीकार कर रही है।
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उल्लेखनीय है कि डीएसीए बचपन में आए आव्रजकों को अमेरिका में वैध तरीके से काम करने की अनुमति देता है और निर्वासन से बचाव करता है।
थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस समय करीब 6,50,000 लोग इस योजना के तहत पंजीकृत हैं लेकिन करीब 66 हजार बच्चे हैं जो बालिग हो चुके हैं और निर्वासन से बचने के लिए योजना के तहत उन्हें पंजीकृत किया जाना जरूरी है।
इस बीच, सरकारी अटॉर्नी ने शुक्रवार को कहा कि यूएससीआईएस ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी अद्यतन नहीं की है कि वह नये आवेदन स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ आवेदन गलत होने के आधारों पर या सूचना सही नहीं होने पर खारिज किए गए हैं।
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