देश की खबरें | सभी तरह की चीजें चल रहीं: न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के विनियमन में कमी को रेखांकित किया

नयी दिल्ली, 18 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूब जैसे मंचों पर सामग्री साझा करने के मामले में कानून में मौजूद "शून्यता" को मंगलवार को रेखांकित किया और कहा कि "सभी तरह की चीजें चल रही हैं।"

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विभिन्न यूट्यूबर से जुड़े एक मामले का जिक्र किया, जिसमें केंद्र भी एक पक्षकार था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "सभी तरह की चीजें चल रही हैं। ये यूट्यूबर और उनके शो... उनके बारे में कुछ करना होगा और हम करेंगे। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। हमने (रणवीर इलाहाबादिया मामले में) नोटिस जारी किया है... हम कुछ करना चाहेंगे। हम इस मुद्दे की अहमियत और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं कर सकते।"

शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहायता मांगी तथा उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा।

पीठ ने एक अलग मामले में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "हम कुछ करना चाहेंगे। अगर भारत सरकार स्वेच्छा से ऐसा करेगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। वरना, हम इस शून्यता को बने नहीं रहने देंगे।"

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि विनियमों में एक शून्यता दिखाई देती है और जिस तरह से "तथाकथित" यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वह चिंता का विषय है।

इससे पहले, दिन में पीठ ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को एक यूट्यूब शो पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी थी।

कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता और यौन संबंध को लेकर टिप्पणी करने के लिए ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

हालांकि, पीठ ने शो पर "अस्वीकार्य टिप्पणियों" के लिए इलाहाबादिया को फटकार लगाई और कहा, "उनके दिमाग में कुछ गंदा है, जो यूट्यूब शो पर उगल दिया गया।"

पीठ ने कहा, ‘‘आपने जो शब्द चुने हैं, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बेटियां-बहनें शर्मिंदा होंगी, आपका छोटा भाई शर्मिंदा होगा, पूरा समाज शर्मिंदा होगा।’’

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