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जरुरी जानकारी | आकाश ने ईवाई पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने परामर्श कंपनी ईवाई, उसके साझेदारों और अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। आकाश ने इसमें उन पर हितों के टकराव और पेशेवर कदाचार में प्रतिद्वंद्वियों को सलाह देने का आरोप लगाया है।

जरुरी जानकारी | आकाश ने ईवाई पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया

नयी दिल्ली, पांच जुलाई इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने परामर्श कंपनी ईवाई, उसके साझेदारों और अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। आकाश ने इसमें उन पर हितों के टकराव और पेशेवर कदाचार में प्रतिद्वंद्वियों को सलाह देने का आरोप लगाया है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने आरोप लगाया है कि ईवाई 2021 से उसके वित्तीय कार्यों में गहराई से शामिल थी, जिसमें बायजू ब्रांड के स्वामित्व वाली ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ प्रस्तावित विलय पर सलाह देना भी शामिल था।

आकाश ने कहा कि ईवाई, डिबेंचर की संरचना और इक्विटी में रूपांतरण में शामिल रही है और अब यह बात सामने आई है कि ईवाई ने एईएसएल के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के लिए ‘अनन्य वित्तीय सलाहकार और आधिकारिक परिणाम सत्यापनकर्ता’ के रूप में भी काम किया है।

एईएसएल ने बयान में कहा, “आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश के माध्यम से ‘अर्न्स्ट एंड यंग’ एलएलपी (ईवाई) के कई साझेदारों और अधिकारियों को दूसरा कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें फर्म पर कर्तव्य के टकराव और पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया है।”

इस संबंध में सवाल पूछने के लिए ईवाई को भेजी गई ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

बयान में कहा गया, “कानूनी नोटिस में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस साल 12 अप्रैल, छह मई और 17 मई को ईमेल के माध्यम से एईएसएल के बार-बार अनुरोध के बावजूद, ईवाई प्रमुख लेनदेन से संबंधित दस्तावेज और संचार प्रदान करने में विफल रहा है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का संकेत मिलता है।”

एईएसएल ने आरोप लगाया कि यह इनकार एईएसएल के निर्णय लेने और लेनदेन के निष्पादन में ईवाई की पर्याप्त भागीदारी के विपरीत है, जिसमें टीएलपीएल के साथ एक बार प्रस्तावित विलय और डिबेंचर जारी करने और रूपांतरण से संबंधित मामले शामिल हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 05, 2025 09:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).