जरुरी जानकारी | बैंक धोखाधड़ी मामले में बीपीएसएल के पूर्व चेयरमैन सिंघल का 31 करोड़ रुपये का विमान कुर्क
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नयी दिल्ली, नौ जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी जांच के तहत लगभग 31 करोड़ रुपये का ‘विमान’ कुर्क किया है।
ईडी ने धन शोधन रोधक कानून के तहत यह कार्रवाई की है।
एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि ‘सेसना 525 ए सीजे 2प्लस’ विमान भूषण एयरवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। इस कंपनी के मालिक सिंघल हैं।
ईडी के अनुसार बुधवार को धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एक ताजा आदेश जारी होने के बाद इस विमान को कुर्क किया गया है। विमान की कीमत 30.91 करोड़ रुपये है।
सिंघल और अन्य के खिलाफ ईडी ने धनशोधन का मामला अप्रैल, 2019 में दर्ज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर बनाया है
ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘संजय सिंघल ने बीपीएसएल के ऋण को इधर-उधर कर अपराध की कमाई की है। इस तरह की अपराध की कमाई को विमान खरीदने और बाद में इस विमान की खरीद को लिए गए कर्ज के भुगतान में किया गया।
इससे पहले जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कंपनियों या मुखौटा कंपनियों और अन्य संस्थाओं के जरिये बेईमानी से और धोखाधड़ी से बैंक धन की हेराफेरी के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी और ऋण राशि का भुगतान जानबूझकर नहीं किया गया था।
सीबीआई की प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि बीपीएसएल ने 33 विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और 30 जनवरी, 2018 तक बकाया चूक की राशि 47,204 करोड़ रुपये थी।
सिंघल को ईडी ने नवंबर, 2019 में गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने बाद में 4,420 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं और इस मामले में एक अदालत के समक्ष आरोपपत्र भी दायर किया।
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