देश की खबरें | वायु प्रदूषण: दिल्ली में निर्माण-विध्वंस के कार्य से जुड़ी पाबंदी पर अमल के लिए 586 टीम गठित
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नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने खराब हो रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर राजधानी में निर्माण और विध्वंस कार्य पर लगाई गई पाबंदी पर अमल सुनिश्चित करने के लिए 586 टीम गठित की हैं।
राय ने यहां प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार हवा की गति और दिशा एक नवंबर से अनुपयुक्त हो जायेगी, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने का दबाव बढ़ जाएगा।
इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पाबंदियों पर अमल किया जाए, जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लॉन (ग्रैप) के तृतीय चरण के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है।
मंत्री ने कहा, ‘‘हमने राजधानी की सभी निर्माण एजेंसियों और संबंधित सरकारी विभागों के साथ बैठक की है, जिनमें लोकनिर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति शामिल हैं। हमने निर्णय लिया है कि शहर में निर्माण और विध्वंस से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित की है, ताकि निर्देशों का अनुपालन किया जा सके और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सहयोग से कुल 586 टीम गठित की गई हैं।
ये टीम पाबंदियों पर अमल पर निगरानी करेंगी।
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत अधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्माण और विध्वंस की गतिविधियों पर पाबंदी लगाएं, लेकिन आवश्यक परियोजनओं और प्रदूषण नहीं फैलाने वाली गतिविधियों को छूट दी गई है, जिनमें प्लम्बिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सज्जा और बिजली आदि के काम शामिल हैं।
पाबंदी आवश्यक परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
निर्माण और विध्वंस के कार्यों पर पाबंदी के तहत खुदाई, बोरिंग, वेल्डिंग, निर्माण सामग्री की लदाई और ढुलाई पर रोक शामिल है। इसके अलावा फ्लाई ऐश समेत कच्चे माल के परिवहन पर रोक लगाई गई है और कच्ची सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।
सीवर लाइन बिछाने, बैचिंग संयंत्रों के संचालन, पानी की पाइप बिछाने, नाले से जुड़े कार्य, टाइल्स को काटने और बिछाने, पत्थर और फर्श पर बिछाने की अन्य सामग्री, पीसने की गतिविधि, वाटरप्रूफिंग कार्य, फुटपाथ समेत सड़क निर्माण कार्य और कई अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 30, 2022 03:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

