अहमदाबाद, 24 जुलाई पिछले हफ्ते शहर में इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुए हादसे के आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने यहां एक रेस्तरां की चारदीवारी को भी तीन जुलाई को एक वाहन से टक्कर मारी थी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यहां इस्कॉन फ्लाईओवर पर 20 जुलाई को हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी तथ्य पटेल (20) ने इस महीने की शुरूआत में हुए हादसे (रेस्तरां की चारदीवारी को टक्कर मारने) में अपनी संलिप्तता पुलिस के समक्ष स्वीकार की है। इससे पहले, रेस्तरां मालिक ने एक ‘थार’ एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) के अज्ञात चालक के खिलाफ एक शिकायत दायर करने के लिए शनिवार को नगर यातायात पुलिस का रुख किया था।
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में रेस्तरां मालिक मिहिर शाह ने कहा कि प्रतिष्ठान (रेस्तरां) की चारदीवारी को तीन जुलाई को टक्कर मारने वाली ‘थार’ एसयूवी की पंजीकरण संख्या पटेल द्वारा चलाई जा रही उस ‘जगुआर’ के समान (सिवाय एक अक्षर छोड़कर) है, जो 20 जुलाई को इस्कॉन फ्लाईओवर पर एकत्र भीड़ के बीच जा घुसी थी।
पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर पर हुई घटना में एक कांस्टेबल सहित नौ लोगों की मौत हो गई।
शहर के बोदकदेव इलाके में स्थित रेस्तरां से जुड़ी घटना के सिलसिले में यहां ‘एन’ यातायात पुलिस थाने में शनिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन इसमें आरोपी के रूप में पटेल को नामजद नहीं किया गया है।
शाह ने अपनी शिकायत में कहा है कि चालक तीन जुलाई को तड़के चारदीवारी को क्षतिग्रस्त करने के बाद वाहन के साथ भाग गया, लेकिन थार एसयूवी की नंबर प्लेट सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गई।
यातायात पुलिस उपायुक्त नीता देसाई ने कहा, ‘‘जब हमने तथ्य पटेल से घटना के बारे में पूछा, उसने अपना इकबालिया जुर्म कबूल किया कि तीन जुलाई को तड़के करीब साढ़े तीन बजे रेस्तरां की चारदीवारी को टक्कर मारने के वक्त वह थार (एसयूवी) चला रहा था। हमने इस सिलसिले में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है।’’
इस्कॉन फ्लाईओवर से जुड़ी 20 जुलाई की घटना के सिलसिले में पुलिस ने तथ्य पटेल और उसके पिता प्रज्ञनेश पटेल को गिरफ्तार किया है। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 279 (लापरवाही से वाहन चलाना, जो मानव जीवन को खतरे में डालता हो), 338 (जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य कर गंभीर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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