देश की खबरें | शाइस्ता परवीन के बाद अब गुड्डू मुस्लिम भी भगोड़ा घोषित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रयागराज शहर के धूमनगंज थाने की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे चर्चित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज को मंगलवार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है।

प्रयागराज, आठ अगस्त प्रयागराज शहर के धूमनगंज थाने की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे चर्चित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज को मंगलवार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है।

धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश मौर्य ने बताया कि माफिया अतीक अहमद गिरोह के सक्रिय सदस्य गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी थाना अंतर्गत लाला की सराय स्थित मकान पर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 की नोटिस आज चस्पा की गई और इलाके में डुगडुगी पिटवाकर उसे भगोड़ा घोषित किया गया।

उन्होंने बताया कि इस दौरान इलाके में लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि किसी ने गुड्ड़ू मुस्लिम को पनाह दी या फिर किसी ने उसकी मदद की तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मौर्य ने बताया कि विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई है। गुड्डू मुस्लिम पर पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित है।

सोमवार को माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वह फरार है।

उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल और उसके दो गनर की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी।

उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम औक तथा नौ अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120-बी, 34, एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा तीन तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\