
बेंगलुरु, एक अप्रैल कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने सोना तस्करी मामले में एक के बाद एक तीन अधीनस्थ अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत के लिए मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
रान्या राव के वकील बी एस गिरीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है।
बेंगलुरु में 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने 27 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
अभिनेत्री के खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पिछली सुनवाई के दौरान, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अदालत को सूचित किया कि रान्या राव ने हवाला के पैसे का उपयोग करके अवैध रूप से सोना खरीदने की बात स्वीकार की है।
अभिनेत्री को तीन मार्च को 14.8 किलो सोने के साथ यहां के कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
डीआरआई ने संभावित आर्थिक अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन की जांच के लिए धारा 108 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की है।
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