देश की खबरें | अभिनेता दर्शन मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिलने के बाद बेल्लारी जेल से रिहा हुए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अपने प्रशंसक की हत्या के आरोप में चार महीने पहले गिरफ्तार किए गए अभिनेता दर्शन थूगुदीपा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए।

बेल्लारी, 30 अक्टूबर अपने प्रशंसक की हत्या के आरोप में चार महीने पहले गिरफ्तार किए गए अभिनेता दर्शन थूगुदीपा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए।

रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में दर्शन (47) को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बेल्लारी जेल में रखा गया था। मामले में उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य सह-आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने दर्शन को इलाज कराने के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। जेल अधिकारियों द्वारा अदालत का आदेश प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें आज शाम जेल से रिहा कर दिया गया।

अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके अनुसार उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों के साथ अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराना होगा।

अदालत ने कहा कि वह बेंगलुरु में अपनी पसंद के अस्पताल में उपचार करा सकते हैं। अदालत ने कहा कि वह रिहाई के फौरन बाद अस्पताल जाएंगे और चिकित्सा जांच कराएंगे। अदालत के अनुसार इसके बाद अदालत की ओर से दी गई एक रिपोर्ट अभिनेता की रिहाई की तारीख के एक सप्ताह के भीतर इस अदालत में जमा करनी होगी जिसमें उनकी सर्जरी की संभावित तारीख, इलाज के लिए अस्पताल में याचिकाकर्ता के भर्ती रहने की अवधि और बाद के उपचार के बारे में जानकारी होगी।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार अभिनेता दर्शन को अंतरिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले का "सम्मानपूर्वक स्वागत" करती है।

रेणुकास्वामी के परिवार ने दर्शन को अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि उन्हें न्यायपालिका एवं पुलिस पर पूरा यकीन है तथा दोषियों को दंडित किया जाएगा।

रेणुकास्वामी के पिता काशीनाथ शिवनागौदर ने दावणगेरे में संवाददाताओं से कहा, “जमानत कानूनी व्यवस्था के तहत दी गई है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें पूरा भरोसा है कि दोषियों को सजा मिलेगी। हमें कानून और पुलिस पर भरोसा है। (दर्शन का) इलाज डॉक्टर, उसका और अदालत का मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।”

उन्होंने कहा, “हमारे पास कहने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें कानून और न्यायपालिका पर भरोसा है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगी।”

रेणुकास्वामी की पत्नी सहाना ने 16 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया है। जब उसके पति की हत्या की गई थी तब वह पांच महीने की गर्भवती थी।

दर्शन को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आने के बाद उनके प्रशंसकों ने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया।

दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने जिला मुख्यालय शहर बेल्लारी में दुर्गम्मा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की।

दर्शन के पोस्टर लहराते हुए उनके सैकड़ों प्रशंसकों ने बेल्लारी और बेंगलुरू के कई इलाकों में मिठाइयां बांटीं और पटाखे फोड़े।

अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय दर्शन पर अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। इनमें शामिल है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं धमकाएंगे या सूबतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्थिति सहित किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए प्रिंट, (इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया या किसी भी सोशल मीडिया मंच पर आने से परहेज करने के लिए कहा गया है।

अदालत ने अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और सरकारी लोक अभियोजक पी. प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

राज्य सरकार ने बेल्लारी केंद्रीय कारागार के चिकित्सकों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की थी।

सत्र अदालत ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।

पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी (33) ने उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा (सह-आरोपी) को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे नाराज दर्शन ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उसका शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास से बरामद किया गया।

चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ का हिस्सा रहा एक आरोपी राघवेंद्र यहां आर आर नगर में अभिनेता से मिलवाने की आड़ में रेणुकास्वामी को लेकर आया था। वहां पर रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की कई गंभीर चोटों के कारण मौत हो गयी थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी संख्या-एक पवित्रा रेणुकास्वामी की हत्या की ‘‘प्रमुख वजह’’ थी। उसने दावा किया कि जांच से साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को भड़काया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।

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