देश की खबरें | 2,052 अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई : बीबीएमपी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अब तक बाढ़ जल निकासी (एसडब्ल्यूडी) मार्ग पर 2,052 अतिक्रमण हटाए गए हैं।
बेंगलुरु, 13 अक्टूबर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अब तक बाढ़ जल निकासी (एसडब्ल्यूडी) मार्ग पर 2,052 अतिक्रमण हटाए गए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को ‘‘सिटिजन एक्शन ग्रुप’’ और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बीबीएमपी के मुख्य अभियंता (एसडब्ल्यूडी) एम. लोकेश ने इस मुद्दे पर अदालत के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट पेश की।
रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ जल निकासी के मार्गों पर 2,666 अतिक्रमणों की पहचान की गई थी जिनमें से 2,052 को 11 अक्टूबर तक हटा दिया गया था। शेष 614 अतिक्रमणों में से 110 से जुड़े मामले विभिन्न अदालतों में लंबिम हैं। अभी 504 अतिक्रमणों को हटाया जाना बाकी है।
अधिवक्ता जी. आर मोहन ने तर्क दिया कि बड़े बिल्डर और प्रभावशाली नेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमणों पर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है।
सुनवाई के दौरान बीबीएमपी के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि बेगुर झील पर से 50 फीसदी अतिक्रमण हटा लिया गया है।
अदालत ने बेगुर झील के अतिक्रमण पर कार्रवाई की रिपोर्ट 14 अक्टूबर से पहले दायर करने का निर्देश दिया।
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