मुंबई, 10 जून यहां की एक अदालत ने हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी ने दावा किया था कि वह पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था।
अदालत ने सात जून को विचाराधीन कैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। वह 2017 से जेल में बंद है।
आरोपी ने दावा किया था कि वह छह मई को कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था।
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आरोपी के वकील ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कोविड-19 संक्रमित पाये गये आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार किया गया था।
हालांकि यहां की सत्र अदालत ने कहा कि आरोपी को अन्य आरोपों के अलावा हत्या और डकैती के आरोपों में आरोपित किया गया है और उसने हिरासत के दौरान एक लोक सेवक पर हमला भी किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस ओझा ने कहा कि ये अपराध गंभीर प्रकृति के थे।
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