देश की खबरें | एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामला: सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल, अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

नयी दिल्ली, 19 नवंबर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड में 22,842 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एबीजी समूह के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में एजेंसी ने अग्रवाल, पांच अन्य व्यक्तियों और सिंगापुर की तीन फर्मों सहित 19 कंपनियों को आरोपी बनाया है।

जिन 25 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनमें मुंबई की एक निजी कंपनी; इसके अध्यक्ष और प्रवर्तक; उक्त कंपनी के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी; तत्कालीन उपाध्यक्ष (लेखा); तत्कालीन सहायक उपाध्यक्ष (लेखा); समूह की अपतटीय संस्थाओं को संभालने वाला कोई अन्य व्यक्ति; कंपनी के तत्कालीन वैधानिक लेखा परीक्षक और 18 अन्य संस्थाएं (भारत-आधारित कंपनियां/फर्म और अपतटीय संस्थाएं) शामिल हैं।

एजेंसी ने अब तक 5,000 करोड़ रुपये का कथित तौर पर दूसरे कामों में इस्तेमाल किये जाने का पता लगाया है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने अग्रवाल की कुछ लग्जरी संपत्तियां भी जब्त की हैं।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में कंपनी के पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल और अन्य के खिलाफ सात फरवरी को मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने एसबीआई की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था।

प्राथमिकी में कहा गया था, ‘‘आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कंपनी को ऋण सुविधा दी गई थी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दिया गया 2,468.51 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है।’’

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