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देश की खबरें | आप विधायक जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जारवाल को अप्रैल में दक्षिण दिल्ली में एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

देश की खबरें | आप विधायक जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
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नयी दिल्ली, पांच जून दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जारवाल को अप्रैल में दक्षिण दिल्ली में एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विधायक ने अनुरोध किया था कि उनके ससुर का निधन हो गया जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने का संदेह है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि जारवाल के ससुर का शव दाह संस्कार के लिए आज उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

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अदालत ने गौर किया कि आरोपी को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है और वे लोग खुद ही पृथक-वास में हैं।

अदालत ने कहा कि आरोपी उसी क्षेत्र के निवासी और स्थानीय विधायक हैं। ऐसे में गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, इस समय अंतरिम जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है।’’ इसके साथ ही न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।

52 वर्षीय राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जारवाल को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 05, 2020 04:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).