देश की खबरें | दिल्ली दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के खिलाफ आप सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर जवाब देते हुए बुधवार को आप सरकार ने कहा कि वह भी याचिकाकर्ता से सहमत है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर जवाब देते हुए बुधवार को आप सरकार ने कहा कि वह भी याचिकाकर्ता से सहमत है।

दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि ‘‘हम भी यही कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने जो कहा है वह सही है।’’

यह भी पढ़े | कोरोना के पंजाब में आज 499 नए केस, 23 की मौत: 21 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति नवीन चावला से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हैं (जिन्हें अर्जी में उठाया गया है)।’’

अदालत ने हालांकि, मुकदमे की सुनवाई नहीं की क्योंकि अर्जी दायर करने वाले दिल्ली अभियोजक कल्याण एसोसिएशन (डीपीडब्ल्यूए) के वकील ने ‘पास ओवर’ मांगा था, लेकिन न्यायमूर्ति चावला के पास सुनवाई के लिए विभिन्न मुद्दे होने के कारण इसकी अनुमति नहीं मिली।

यह भी पढ़े | Kamal Nath ‘Item’ Remark Row: चुनाव आयोग ने ‘आइटम’ वाले बयान के लिए कमलनाथ को भेजा नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब.

अदालत ने कहा कि मामले में सुनवाई अब नौ नवंबर को होगी और उसे एसोसिएशन के वकीलों कुशाल कुमार और आदित्य कपूर को और दस्तावेज देने को कहा।

एसोसिएशन ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य को विशेष अभियोजक नियुक्त करने संबंधी दिल्ली सरकार की 24 जून की अधिसूचना को निरस्त कर दे क्योंकि यह सीआरपीसी का उल्लंघन है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now