UP: बलिया में चार वर्षीय बालक के अपहरण के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
Credit-(Pixabay)

बलिया (उप्र), दो मई : बलिया जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिए चार वर्षीय बालक का अपहरण करने से जुड़े करीब 13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक पीएन स्वामी ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल सिंह (35) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने दूसरे आरोपी मुकेश मिश्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रेवती थाना क्षेत्र के हड़िहा कला गांव से प्रदीप (चार) नामक बालक का 14 नवंबर 2012 को दोपहर में दो लाख रुपये की फिरौती के लिए उसके घर के समीप से अपहरण कर लिया गया था. यह भी पढ़ें : ओडिशा 10वीं बोर्ड परिणाम 2025 घोषित, 94.93% छात्र सफल, रिजल्ट आज शाम 6 बजे से वेबसाइट पर होगा उपलब्ध!

इस मामले में बालक के चाचा रमेश कुमार प्रजापति की तहरीर पर उसके गांव के राहुल सिंह और सहतवार थाना क्षेत्र के महाधनपुर गांव के मुकेश मिश्र के विरुद्ध अपहरण और षड्यंत्र की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया.