देश की खबरें | ओडिशा में बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी

फुलबनी (ओडिशा), एक मार्च ओडिशा के कंधमाल जिले की एक त्वरित अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार के करीब सात साल पुराने एक मामले में 26-वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनायी है।

त्वरित अदालत न्यायाधीश मिहिर रंजन परिदा ने अभियुक्त सरोज सांधा पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 जून, 2017 को जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी तब सरोज ने उसे अगवा कर लिया और शादी का झूठा वादा करके उसे फिरिंगिया थानाक्षेत्र के एक गांव में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ करीब एक पखवाड़े तक बलात्कार किया।

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को मुक्त करा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक छोटा व्यापारी है।

इस मामले में 11 लोगों से पूछताछ की गयी।

अदालत ने बृहस्पतिवार को जारी अपने आदेश में कंधमाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को उपयुक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

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